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धनबाद :  नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी रामकुमार सिंह को बीस वर्ष कैद

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी तेतुलमारी निवासी रामकुमार सिंह को धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बीस वर्ष कैद एवं सात हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की थी. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 21 मार्च 20 को सुबह 9 बजे पीड़िता शिव मंदिर पूजा करने गई थी. फिर वापस नहीं आई. खोजबीन मे पता चला कि रामकुमार पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर कर जमुई ले गया है. जब पीड़िता की मां ने राम कुमार को फोन कर जानकारी लेनी चाही तो रामकुमार ने धमकी देकर कहा कि यदि मुकदमा किया तो जान से मार देंगे. पुलिस ने रामकुमार के पास से पीड़ित को बरामद किया था. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि रामकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया था अभियोजन ने इस मामले में 4 गवाहों का परीक्षण कराया था.

 जेवर हाउस डकैती में पवन दोषी ,सजा 17 अप्रैल को

धनबाद : 3 वर्ष पूर्व बैंक मोड़ राज कमल मेनशन स्थित आभूषण दुकान जेवर हाउस में डकैती के मामले में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी आलमगंज पटना निवासी पवन कुमार सोनी उर्फ पवन कुमार उर्फ पवन कुमार वर्मा को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है. अदालत ने अन्य आरोपी गौतम कुमार को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया. प्राथमिकी त्रिपुरारी प्रसाद की शिकायत पर 26 सितंबर 20 को बैंक मोड़ थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 26 सितंबर 20 को सुबह 10:15 बजे त्रिपुरारी प्रसाद अपनी जेवर दुकान में थे. तभी पांच आरोपी हरवे हथियार से लैस होकर आए. त्रिपुरारी के ड्राइवर अभिषेक एवं कर्मचारी कार्तिक को कब्जे में ले लिया. जब त्रिपुरारी वहां से भागने का प्रयास किया तो उसे आरोपियों ने दुकान के भीतर धकेल दिया और रिवाल्वर के बट से उसके सर के पीछे मारा. उसका सर फट गया तथा उसे गोली मारने की धमकी देकर अलमीरा तथा दुकान के काउंटर का दरवाजा खुलवाया, जिसमें से 50 लाख रुपये के जेवर लूट कर ले गए.

    ऑटो चोरी मे 25 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगी फैसला

धनबाद : जज उत्तम आनंद की हत्या में इस्तेमाल किए गए ऑटो की चोरी के मुकदमे की सुनवाई बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत ने  बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार विमलेंदू की दलील सुनने के बाद फैसले के लिए 25 अप्रैल 23 की तारीख तय कर दी है.जज उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई 21 की सुबह हुई थी. वह घर से सुबह की सैर पर निकले थे. धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 5.8 मिनट पर एक ऑटो ने धक्का मार दिया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था. [wpse_comments_template]

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