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धनबाद :  नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष कैद

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad)  नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुराचार के आरोपी राजकुमार महतो को आज गुरुवार 16 फरवरी को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बीस वर्ष कैद एवं सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. बुधवार को अदालत ने राजकुमार को दोषी करार दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की थी. पीड़िता के पिता की शिकायत पर बलियापुर थाने में प्राथमिकी 23जनवरी 22 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक बलियापुर निवासी राजकुमार महतो ने पीड़िता को 22 जनवरी 22 को फोन कर कर बुलाया और उसे गुजरात ले गया. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि राजकुमार ने गुजरात में उसके साथ जबरदस्ती की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 4 अप्रैल 22 को राजकुमार के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया. 4 मई 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन की ओर से कुल 5 गवाहों का परीक्षण कराया गया था.

   नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

धनबाद : बारह वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी पुटकी निवासी नरेश बाऊरी को अदालत ने दोषी करार दिया है. पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की है. प्राथमिकी पीड़िता के नाना की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक चार जुलाई 21 की रात्रि पीड़िता शौच के लिए बाहर गई थी. तभी आरोपी उसे शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. [wpse_comments_template]

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