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धनबाद : नाबालिग से दुराचार के आरोपी को बीस वर्ष की कैद

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लगातार यौन शोषण से हुई थी गर्भवती, शादी करने से किया इनकार

Dhanbad:  शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग के साथ दुराचार के आरोपी पंचेत निवासी विक्की भुईयां को अदालत ने बीस वर्ष की कैद एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सोमवार 21 अगस्त को धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने विक्की को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज 22 अगस्त की तारीख तय की थी. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक विक्की भुइयां ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका लगातार यौन शोषण किया. वह गर्भवती हो गई थी. जब पीड़िता ने उससे शादी करने के लिए कहा तो विक्की ने उसे गर्भ गिरा देने की सलाह दी और रूपये  की पेशकश की. परंतु पीड़िता तैयार नहीं हुई. अनुसंधान के बाद 8 नवंबर 20 को पुलिस ने विक्की के विरुद्ध आरोप पत्र दायर कर दिया. 31 मार्च 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया है. [wpse_comments_template]

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