बहला-फुसलाकर घर से भगा कर ले गया मुंबई व बनाया शारीरिक संबंध
Dhanbad : 15 वर्षीय नाबालिग पड़ोसन का अपहरण कर दुराचार करने का आरोपी मोहम्मद एजाज खान को अदालत ने शुक्रवार 21 जुलाई को बीस वर्ष की कैद एवं बारह हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. गुरुवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी. आरोपी एजाज खान शादीशुदा है तथा गुलजारबाग आरा मोड़ वासेपुर का रहने वाला है. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 21 जुलाई निर्धारित की थी. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता द्वारा बैंक मोड़ थाना में 6 दिसंबर 2022 को आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप में कहा गया था कि उसका पड़ोसी मोहम्मद एजाज खान मुंबई घूमने जाने के लिए बोला था. उसके द्वारा मना करने पर वह बहला-फुसलाकर उसे 27 नवंबर 2022 की सुबह 3:00 बजे उसे घर से भगा कर मुंबई ले गया. आरा मोड़ से टेंपो रिजर्व कर वे लोग कोडरमा स्टेशन गए जहां से ट्रेन पकड़कर मुंबई गए. ट्रेन में मोहम्मद एजाज की पत्नी का बराबर फोन आता था. वह दोनों को घर आ जाने को बोलती थी. परंतु एजाज ने 1 सप्ताह बाद वापस लौटने की बात कहा. मुंबई में एजाज ने एक होटल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. सिंफर अधिकारियों ने बैंक खातों को डी फ्रिज करने का दिया आवेदन
धनबाद : सिंफर के पूर्व निदेशक डॉ पी के सिंह एवं चीफ साइंटिस्ट सह हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉक्टर ए के सिंह ने शुक्रवार को अदालत में आवेदन देकर बैंक खातों को डी फ्रिज करने की गुहार लगाई है. सीबीआई के विशेष न्यायधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में दोनों आवेदनों पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी. धनबाद सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा धनबाद ने 25 जून को सिंफर के पूर्व निदेशक डॉ पी के सिंह और चीफ साइंटिस्ट सह हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉक्टर ए के सिंह के खिलाफ 140 करोड़ रुपये के ऑनरेरियम घोटाले की प्राथमिकी दर्ज की थी. [wpse_comments_template]
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