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धनबाद:  नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष कैद

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad)  बारह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मा नामजद आरोपी कालुबथान निवासी विजय टूडू को बीस वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. बुधवार को अदालत ने विजय को  दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की थी. प्राथमिकी पीड़िता के शिकायत पर 19 मई 19 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 18 मई 19 के दिन 3:00 बजे पीड़िता घर में बर्तन साफ कर रही थी. उसके मां पिताजी काम करने के लिए बाहर थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी विजय ने उसे जबरन पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. हो हल्ला होने पर बगल का एक व्यक्ति आया, जिसने पीड़िता को बचाया.

   पांच वर्ष बच्चे की हत्या का  आरोपी गुल्लू दोषी करार

धनबाद : डोमगढ सिंदरी निवासी पांच वर्षीय बच्चे शाहिद खान की हत्या के आरोपी डोमगढ सिंदरी निवासी गुल्लू रेडी को आज अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार 3 मार्च की तारीख तय की है. प्राथमिकी मृतक की सौतेली मां मालती देवी के फर्दबयान पर प्रीति देवी के खिलाफ दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में मालती ने आरोप लगाया था कि 12 नवंबर 2020 को शाहिद हनुमान मंदिर के पास खेल रहा था. फिर वापस नहीं आया. बच्चे को खोजने का काफी प्रयास किया गया जगह-जगह पर पंपलेट लगाकर भी खोजबीन की गई, परंतु पता नहीं चला. प्रीति देवी ने उससे कहा कि वह उसका बच्चा खोज सकती है व उसे एक तांत्रिक के पास ले गई. उसके बाद भी लाउडस्पीकर से बच्चे की गुमशुदगी के विषय में जगह-जगह प्रचार किया गया. परंतु बच्चा नहीं मिला. 18 नवंबर 2020 को अंधा स्कूल के समीप बच्चे के शरीर का कंकाल मिला. शव के पास ही बच्चे का जींस पैंट था, जिसे देखकर मालती ने बच्चे की पहचान की. आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में रहने वाली प्रीति देवी, जिससे पूर्व में इन लोगों का झगड़ा हुआ था, ने इनके बेटे की हत्या कर दी है और शव को पास के जंगल में छुपा दिया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 23 नवंबर 20 को गुल्लू रेड्डी को गिरफ्तार किया जिसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया कि घटना के दिन जिस बच्चे के साथ शाहिद खेल रहा था, उसने गुल्लू रेड्डी को शाहिद को बुलाकर जंगल की ओर ले जाते देखा था. अभियोजन ने कुल 9 गवाहों का परीक्षण कराया था.

  दुष्कर्म  के आरोपी साहिल को पंद्रह वर्ष कैद

धनबाद : शादी का प्रलोभन कर दुराचार के आरोपी मोहम्मद साहिल अंसारी को अदालत ने गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत ने पंद्रह वर्ष कैद एवं पचास हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. अभियुक्त हरिहरपुर थाना क्षेत्र  के लोको बाजार पुराना थाना का रहने वाला बताया जाता है. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता द्वारा हरिहरपुर थाना में 19 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप में कहा गया था कि उसका पड़ोसी मोहम्मद साहिल अंसारी विगत डेढ़ वर्षों से उसके साथ शादी का प्रलोभन देकर संबंध बनाया करता था जिससे वह गर्भवती हो गई.

 नीरज हत्याकांड संजीव की याचिका पर हुई सुनवाई

धनबाद :  पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. आरोपी संजीव सिंह की ओर से दायर किए गए आवेदन पर अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने दलील देते हुए कहा कि घटना की  तारीख ,स्थान व समय पर स्टील गेट पर ट्रैफिक पुलिस के छह जवान तैनात थे, जिन्हें अभियोजन ने गवाह के रूप में इस मामले में पेश नहीं किया. इस संबंध में आरटीआई के द्वारा भेजे गए जबाब मे डीएसपी ने इस बात की जानकारी दी है कि उस दिन छह ट्रैफिक के जवान स्टील गेट में तैनात थे.

   मटकुरिया गोलीकांड में सुनवाई

धनबाद : चर्चित मटकुरिया गोलीकांड में  गुरूवार को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि27 अप्रैल 11 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. घटना में तत्कालीन एसपी आर.के धान जख्मी हो गए थे. वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी.

   मुखिया, रोजगार सेवक पर दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा

धनबाद : महुदा थाना क्षेत्र की एक महिला ने पदुगोडा पंचायत के रोजगार सेवक मोसीम अख्तर एवं मुखिया महेश पटवारी के खिलाफ छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है. महिला की शिकायत पर अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. अदालत में दाखिल शिकायतवाद में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 22 फरवरी 2023 के शाम 4:00 बजे वह अपने घर में थी कि उसी वक्त रोजगार सेवक मोहसिन अख्तर एवं मुखिया महेश पटवारी उसके घर आए और बोले कि दीदी बाड़ी योजना के तहत तुम्हारा घर बनवा देंगे. उसका फोटो लेना है, जिसके बाद दोनों ने तीन रिश्वत की मांग की. रिश्वत देने से इनकार करने के बाद दोनों पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने लगा, छेड़खानी व दुराचार का प्रयास किया.

 क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक का सीबीआई ने लिया दो दिनों का रिमांड

Dhanbad : बीसीसीएल कर्मी सत्येंद्र से सात हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचे गए ब्लॉक टू एरिया के कार्मिक प्रबंधक रत्नाकर मल्लिक को सीबीआई ने पूछताछ के लिए दो दिनों की हिरासत में लिया है. गुरुवार को दोपहर सीबीआई की टीम रत्नाकर को लेकर अदालत पहुंची. धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में सीबीआई डीएसपी ने रत्नाकर मल्लिक से पूछताछ के लिए तीन दिनों की पुलिस हिरासत देने की प्रार्थना अदालत से की है. न्यायाधीश श्री पाठक ने सीबीआई को दो दिनों की पुलिस हिरासत में देने का आदेश दिया. जिसके बाद सीबीआई रत्नाकर मल्लिक को साथ लेकर चली गई. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि रत्नाकर ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. बुधवार एक मार्च 23 को सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने रत्नाकर मलिक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने प्राथमिकी में दावा किया है कि उसके खिलाफ ब्लॉक दो ऑफिस के फाइनेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत कोल कर्मी सत्येंद्र कुमार ने धनबाद के सीबीआई कार्यालय में शिकायत की थी. अपनी शिकायत में कर्मी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि उसके प्रमोशन के लिए कार्मिक प्रबंधक रिश्वत की मांग कर रहे थे. परेशान होकर उसने सीबीआई से इसकी शिकायत की. [wpse_comments_template]

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