गर्भवती होने पर किया शादी से इनकार, छह गवाहों का कराया परीक्षण
Dhanbad : नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना देने के आरोपी जोरापोखर निवासी सौरभ कुमार को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बीस वर्ष की कैद एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. एक दिन पहले बुधवार को अदालत ने सौरव को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की थी. जोड़ापोखर थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक वर्ष 2016-17 पीड़िता की दोस्ती सौरभ कुमार से हुई थी. वर्ष 2022 में सौरभ सरस्वती पूजा घुमाने का बहाना बनाकर उसे धनबाद ले आया. आरोप है कि धनबाद में सौरभ ने एक कमरे में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. वह गर्भवती हो गई और 8 नवंबर 22 को जामाडोबा टाटा अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया. इधर सौरभ ने उससे शादी से इंकार कर दिया. पुलिस ने 19 फरवरी 23 को सौरभ के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 2 मार्च 23 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई. अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण कराया था. मटकुरिया गोलीकांड में सुनवाई
धनबाद : चर्चित मटकुरिया गोलीकांड में गुरुवार को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि 27 अप्रैल 11 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें तत्कालीन एसपी आर.के धान जख्मी हो गए थे. वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. [wpse_comments_template]
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