शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया, 8 दिनों तक किया दुष्कर्म
Dhanbad : नाबालिग के साथ दुराचार के एक मामले में धनबाद के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी बालू गद्दा झरिया निवासी सन्नी मंडल एवं सूरज डोम को बीस-बीस वर्ष की कैद एवं सात-सात हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है.
एक दिन पहले गुरुवार 15 जून को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार 16 जून की तारीख तय की थीय प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर जोड़ापोखर थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता अपने बड़े चाचा के यहां रह कर पढ़ाई कर रही थी. मैट्रिक की परीक्षा खत्म होने के बाद 29 फरवरी 20 को शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता को सन्नी भगा ले गया. पीड़िता ने कोर्ट को दिए बयान में बताया कि सन्नी एवं सूरज ने 8 दिनों तक उसके साथ दुराचार किया. 8 दिनों के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था. पुलिस ने 5 जून 20 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन ने इस मामले में 7 गवाहों का परीक्षण कराया था.
नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद : जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या के मामले में शुक्रवार 16 जून को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. आज इस मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. प्रिंस की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. 24 नवंबर 21 की दोपहर लगभग 3:20 बजे दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे 37 वर्षीय नन्हे पर गोलियां की बौछार कर दी. घटना को अंजाम देकर अपराधी आराम से भाग निकले थे.