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धनबाद: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में अमन खान को बीस वर्ष की सश्रम कैद

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बोकारो जिले के चीराचास निवासी अमन खान को बीस वर्ष की सश्रम कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. अदालत ने एक मई को अमन खान को दोषी करार देते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. एक अन्य आरोपी राजकुमार यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था. अभियोजन का संचालन पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने किया. पीड़िता ने 27अक्टूबर 2020 को जोरापोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 12 सितंबर 2020 को अमन खान पीड़िता को अपनी मोटर साइकिल पर बैठा कर बोकारो अपने घर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. अदालत ने 26 अप्रैल 2022 को आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन ने चार लोगों की गवाही कराई थी.

    नाबालिग से दुराचार का आरोपी दोषी करार

नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुराचार के मामले में मंगलवार को धनबाद के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बिहार के गया जिले के डुमरी निवासी उत्तम राज शर्मा को दोषी करार देते हुए उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने सजा पर सुनवाई की तारीख 3 मई तयकर दी है. एक सितंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 19 फरवरी 2022 को पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत उत्तम राज शर्मा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. 22 मार्च 2022 अभियोजन ने पांच लोगों का मुख्य परीक्षण कराया था.

  लाला हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद:  जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के चर्चित मामले में मंगलवार को अभियोजन ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. जमीन कारोबारी मोहम्मद असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की 12 मई 21 को दोपहर करीब 3 बजे गोली मारकर हत्या की गई थी. जब्बार मस्जिद के पास दिनदहाड़े अपराधियों ने गोली मारी थी.

  उपेन्द्र सिंह हमला कांड में सुनवाई

धनबाद :  रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला के मामले की सुनवाई मंगलवार को अदालत में हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 22 मार्च को शहर के व्यस्ततम क्षेत्र बैंक मोड़ में होटल ब्लैक रॉक के पास रिकवरी एजेंट उपेन्द्र सिंह को अज्ञात हमलावारों ने गोली मार दी थी. [wpse_comments_template]

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