Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार 13 अप्रैल को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने परासिया भागा निवासी करण धोबी व सुनील यादव को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय कर दी है. पीड़िता की शिकायत पर 19 सितंबर 2019 को जोरापोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
प्राथमिकी के मुताबिक 17 सितंबर की रात पीड़िता घर की बगल में करमा पूजा देख रही थी. तभी उसके मोबाइल पर उसके पुराने दोस्त बासुदेव सहिश उर्फ राहुल कुमार का फोन आया जो आरएसपी कॉलेज बिल्डिंग निर्माण में मजदूर का काम करता था. उसे आरएसपी कॉलेज में मिलने के लिए बुलाया. वह अकेली चली गई. वहां पर करण धोबी और उसके दोस्त सुनील यादव ने धमकी दे कर उसे कॉलेज से बाहर बुलाया, सुनील ने उसकी गर्दन पकड़ ली और झाड़ी की तरफ ले गया. पहले करण ने दुष्कर्म किया जिसका मोबाइल से वीडियो सुनील ने बनाया और बाद में सुनील यादव ने बलात्कार किया. वीडियो करण धोबी ने बनाया था. पुलिस ने 20 नवंबर 2021 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन ने पांच लोगों की गवाही कराई थी.
नाबालिग से दुराचार का आरोपी दोषी,सजा 15 अप्रैल को
धनबाद :शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार के एक मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने ने टुंडी थाना क्षेत्र निवासी रोहित गोस्वामी को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल मुकर्रर कर दी है. 22 जून 2018 को पीड़िता के पिता ने टुंडी थाना में प्राथमिकी के मुताबिक 20 जून 2018 की रात आरोपी रोहित गोस्वामी शादी की नीयत से पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रोहित उसको गिरिडीह, मधुपुर,पटना ले गया और उसके साथ दुराचार किया. वह बाद में पीड़िता के साथ शादी कर घर वापस लौटा. पुलिस ने 9 जून 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन ने सात लोगों की गवाही कराई थी।
संजीव सिंह ने मांगी जमानत, बीमारियों का दिया हवाला
धनबाद: अपने चचेरे भाई की हत्या के षड्यंत्र में छह वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह ने एक बार फिर अदालत से जमानत की गुहार लगाई है. जमानत अर्जी में संजीव सिंह ने 9 प्रकार की बीमारियों का हवाला दिया है और कहा है कि वह पूरी तरह से अस्वस्थ हैं. संजीव के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा कि संजीव सिंह मानसिक अस्वस्थता, ह्रदय रोग व शरीर के बायें हिस्से में दर्द है, जिसे एक प्रकार का लकवा का लक्षण कहा जाता है. इसके अलावा भूल जाने, डिमेंशिया व अन्य प्रकार के रोग से ग्रसित हैं. इलाज धनबाद जेल में नहीं हो पा रहा है. 10 अप्रैल को उन्हें एनएमसीएच में भर्ती भी किया गया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है.
मटकुरिया गोलीकांड में सुनवाई
धनबाद : चर्चित मटकुरिया गोलीकांड में गुरुवार को एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि 27 अप्रैल 11 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गये पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी. तत्कालीन एसपी आर.के धान जख्मी हो गए थे विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी.
नन्हे हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद : जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या के मामले में गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. आज अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. प्रिंस की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. 24 नवंबर 21 को दोपहर लगभग 3:20 बजे दो बाइक पर सवार चार शूटरों ने बुलेट से जा रहे 37 वर्षीय नन्हे पर गोलियां की बौछार कर दी थी.
बंटी खान की पेशी, गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद : हथियार के साथ रंगे हाथ धराए प्रिंस खान के भाई बंटी खान, टुन्ना एवं नाडो के मामले की सुनवाई गुरुवार को अदालत में हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान तीनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था. 8 जुलाई 22 को बंटी,टुन्ना एवं नाडो खिलाफ अवैध हथियार रखने का आरोप तय किया गया था.
महेंद्र हत्याकांड में गवाह का बयान दर्ज
धनबाद : माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड में गुरुवार को सीबीआई के विशेष अभियोजक चंदन सिंह ने गवाह भुनेश्वर मंडल को पेश किया. भुनेश्वर ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत किया पाठक की अदालत में गवाही देते हुए घटना का समर्थन किया. सुनवाई के दौरान जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा ऊर्फ साकिम दा को अदालत में पेश किया गया. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी 05 को माले विधायक महेन्द्र सिंह की हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर कर दी थी.