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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार समेत कोर्ट की दो खबरें

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Dhanbad : शादी का प्रलोभदन देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने के मामले में अदालत ने आरोपी छोटेलोल मुर्मू को दोषी ठहराया है. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए पूर्वी टुंडी निवासी आरोपी छोटेलाल मुर्मू को दोषी करार दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला गुरुवार को सुनाएगी. इस मामले में पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत पर 29  मार्च 2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी युवक छोटेलाल मुर्मू 2018 से पीड़िता के साथ मोबाइल पर बात करता था. इसके बाद दोनों में प्रेम हो गया. आरोप है कि अप्रैल 2019 में छोटेलाल ने पीड़िता को फोन कर सुंदर पहाड़ी के पास बुलाया और शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हो गया. पीड़िता गर्भवती हो गई और उसके गर्भ को सात महीने हो गया. जब पीड़िता ने उससे शादी करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया.

 रंजय हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

Dhanbad : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत बुधवार को झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या मामले की सुनवाई की. इस दौरान रांची के होटवार जेल में बंद बिहार के आरा बेरथ निवासी आरोपी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि मामा ऊर्फ नंद किशोर सिंह 8 अगस्त से जेल में बंद हैं. पांच नवंबर 2018 को सरायढेला थाना प्रभारी निरंजन तिवारी ने मामा को शूटर बताते हुए उसके विरूद्ध अदालत मे चार्जशीट दायर की थी. ज्ञात हो कि 29 जनवरी 2017 की शाम रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर गोली मारकर की गई थी. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-municipal-commissioner-visited-sindri-assured-of-revitalization-of-the-road///////">धनबाद

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