Dhanbad : धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने के आरोपी पूर्वी टुंडी निवासी छोटेलाल मुर्मू को बीस साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत पर 29 मार्च 2023 को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी युवक छोटेलाल मुर्मू पीड़िता के साथ वर्ष वर्ष 2018 से मोबाइल पर बात करता था. इस दौरान दोनों में प्रेम हो गया. अप्रैल 2019 में छोटेलाल ने पीड़िता को फोन कर सुंदर पहाड़ी के पास बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. इसके बाद भी कई बार उसके साथ संबंध बनाया था.पीड़िता गर्भवती हो गई और उसे सात महीने का गर्भ था. जब उसने आरोपी से शादी की बात कही, तो उसने इंकार कर दिया. अनुसंधान के दौरान उसने डीएनए जांच कराने से भी इंकार कर दिया था.
नाबालिग के अपहरण मामले का आरोपी दोषी करार
Dhanbad : नाबालिग के अपहरण के एक मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने संग्रामडीह निवासी राजन राय उर्फ राजू को दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख निर्धारित की है. मामले पीड़िता के पिता की शिकायत पर गोविंदपुर थाने में 22 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 19 जून 2021 की रात 10:00 बजे पीड़िता घर में बिना कुछ बताए बाहर निकली. जब सुबह तक वह वापस नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. पता चला कि राजू राय उर्फ राजन नामक युवक ने बहला-फुसला कर उसका अपहरण कर लिया है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 24 अगस्त 2021 को राजन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.
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