सूचना अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में अंकित करने का आदेश
Dhanbad : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान आरोपी संजीव सिंह की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए अदालत ने सूचना अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में अंकित करने का आदेश दिया. संजीव सिंह ने आवेदन कहा था कि घटना के समय वह अपने आवास पर सरकारी पांच अंगरक्षकों हवलदार गंसा कच्छप, जवाना राजेश कुमार, सत्येन्द्र सिंह, मुन्ना कुमार सिंह व सतीश कुमार के साथ बैठे थे.उन सरकारी अंगरक्षकों का बयान पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दर्ज किया था, लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने उन बयानों को अदालत में दर्ज कराने से इनकार कर दिया. सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अवधेश राय नामक एक व्यक्ति ने पुलिस से यह जानकारी मांगी थी कि विधायक संजीव सिंह के साथ घटना के समय कितने अंगरक्षक तैनात थे और कौन-कौन थे. इसके जवाब में सूचना पदाधिकारी एसएसपी व प्रचारी प्रवर ने उपरोक्त अंगरक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराई थी. जिसे प्रदर्श के रूप मे अंकित किया जाए.
प्रवीण राय हत्याकांड में आरोपी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज
Dhanbad : आपसी रंजिश में चासनाला निवासी ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय की गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप मे जेल में बंद धर्मेंद्र सिंह की डिस्चार्ज अर्जी मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दी. इससे पहले अदालत ने विकास की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की थी. ज्ञात को 14 जून को दिनदहाड़े चासनाला के सेलकर्मी व ट्रांसपोर्टर प्रवीण राय की हत्या दो शूटरों ने गोलियों की बौछार कर दी थी. उस समय प्रवीण राय घर से अपने कार्यालय की ओर जा रहे थे. फायरिंग में स्थानीय होटल संचालक राज किशोर सिंह को भी कमर में गोली लगी थी. इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई थी. हत्यारों ने प्रवीण राय के सिर में तीन गोली मारी थी, जबकि एक गोली हाथ में लगी थी.जयप्रकाश राय के बयान पर पुलिस ने 14 जून को पाथरडीह थाना में धर्मेंद्र सिंह,आदित्य शेट्टी, धीरज सिंह, बाबू सिंह उर्फ निक्की, गौतम कुमार सिंह, धीमेन सिंह गुप्ता, विकास कुमार यादव उर्फ विकास गुप्ता, करण कुमार हाड़ी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
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