Search

 
 
 

धनबाद : नाबालिग के अपहरण के आरोपी को पांच वर्ष की कैद समेत कोर्ट की दो खबरें

 
Dhanbad : नाबालिग के अपहरण के मामले में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने संग्रामडीह निवासी राजन राय उर्फ राजू को पांच वर्ष की कैद और चार हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर गोविंदपुर थाना में 22 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के अनुसार, 19 जून 2021 की रात करीब 10 बजे पीड़िता घर में बिना कुछ बताए बाहर निकली. जब सुबह तक वह वापस नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. फिर उन्हें पता चला कि राजू राय उर्फ राजन ने गलत नीयत से बहला-फुसला कर उसका अपहरण कर लिया है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 24 अगस्त 2021 को राजन के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था. 18 नवंबर 2021 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में सात गवाहों का परीक्षण कराया था.

नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार, सजा आज

Dhanbad : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने जयनगर बरवाअड्डा निवासी संजय रजक उर्फ भुट्टा रजक को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. पीड़िता की मां की शिकायत पर बरवाअड्डा थाना में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 12 अप्रैल 2023 की सुबह 3:00 बजे आरोपी कुछ अन्य लोगों के साथ पीड़िता के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस और पीड़िता को जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया. एक सप्ताह तक उसे अपने कब्जे में रखा. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 29 जून 2023 को आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया था. 3 जुलाई 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इस दौरान अभियोजन ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया था. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/former-dhanbad-ssp-sanjeev-kumar-was-the-leader-of-coal-thieves-dhullu-mahato/">धनबाद

के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार थे कोयला चोरों के सरदार :  ढुल्लू महतो 
[wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही