स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने डीएसई कार्यालय को भेजा पत्र
Dhanbad : धनबाद जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को राइट टू एजुकेशन एक्ट-2005 के प्रावधानों के तहत मान्यता लेना जरूरी हो गया है. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के अवर सचिव ने इसे लेकर जिले के डीएसई कार्यालय को पत्र जारी किया है. डीएसई भूतनाथ रजवार ने बुधवार 19 जुलाई को जिले के सभी प्रखंडों के बीईईओ कार्यालय को पत्र भेज दिया है. पत्र में कहा गया है कि गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रारंभिक कक्षाओं के संचालन के लिए मान्यता लेना जरूरी है. पत्र के अनुसार जिले में कुल गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या 272 है. इसके लिए विभागीय पोर्टल http//rte.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह">https://lagatar.in/dhanbad-nationalist-muslim-pasmanda-mahaj-state-president-kayum-ansari/">यहभी पढ़ें : धनबाद : राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज के प्रदेश अध्यक्ष बने कयूम अंसारी [wpse_comments_template]
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