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धनबादः वोटरों को बूथ तक लाने के लिए वाहन का उपयोग एमसीसी का उल्लंघनः SDO

एसडीओ लोकेश बारंगे ने कहा कि मतदाताओं को रिश्वत, पारितोषिक या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना दंडनीय है. प्रत्याशी या उनके समर्थक मतदाताओं को बूथ तक लाने ले जाने के लिए वाहन का उपयोग नहीं कर सकते.
 

Dhanbad : धनबाद एसडीओ लोकेश बारंगे ने नगर निकाय चुनाव पारदर्शी व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान के दिन किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करना प्रतिबंधित है. मतदाताओं को रिश्वत, पारितोषिक या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना दंडनीय है. प्रत्याशी या उनके समर्थक मतदाताओं को बूथ तक लाने ले जाने के लिए वाहन का उपयोग नहीं कर सकते.


एसडीओ ने कहा कि बूथ के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार या वोट मांगना पूरी तरह वर्जित है. बूथ पर मतदान कर्मियों के काम में बाधा डालना भी एमसीसी का उल्लंघन माना जाएगा. किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर मतदान करने का प्रयास दंडनीय अपराध है.


उन्होंने कहा कि वोटिंग से दो दिन पहले से लेकर मतदान दिवस तक उम्मीदवार द्वारा शराब या अन्य नशीले पदार्थों की खरीद, वितरण या पेशकश पूरी तरह प्रतिबंधित है. प्रत्याशियों को अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

 


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