Dhanbad : भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में बुधवार को पीड़िता के पति का बयान अदालत में दर्ज किया गया. धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए पीड़िता के पति ने कहा कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं. पीड़िता के पति के अपने पूर्व के बयान से यू टर्न लेने के कारण अपर लोक अभियोजक समीत प्रकाश ने पीड़िता को पक्ष द्रोही घोषित कर दिया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो अदालत में हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी उर्फ माती दा ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था.
ज्ञात हो कि धनबाद जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर याैन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने चार अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में पीड़िता का धारा 164 के तहत 15 फरवरी 2020 को बयान दर्ज करा दिया था. पीड़िता ने पूर्व में धारा 164 के तहत दिए बयान में कहा था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्टहाउस में ढुल्लू महतो ने उसे गेस्ट हाउस में बुलाया था, उनके शरीर को छुआ था और जबरन उनके साथ गलत काम किया था.
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