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धनबाद : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी विक्रम को बीस वर्ष की कैद

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शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था पश्चिम बंगाल, 15 दिन बाद आया था वापस

Dhanbad : शादी की नियत से नाबालिग को  बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के एक मामले में आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी खरीकाबाद निवासी विक्रम भुईयां को बीस वर्ष की  कैद व बारह हजार रुपये की सजा दी है. अदालत ने विक्रम को सोमवार को दोषी करार दिया था. प्राथमिकी केन्दुआ थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 6 अगस्त 21 को रात्रि तीन बजे विक्रम ने पीड़िता को फोन कर बुलाया और शादी का प्रलोभन देकर उसे भगा कर बंगाल ले गया. बंगाल में एक कमरा भाडे पर लेकर जबरन पन्द्रह दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. 22 अगस्त 21 को विक्रम उसे वापस लेकर धनबाद आया. पुलिस ने 25 सितंबर 21 को अनुसंधान  के  बाद आरोप पत्र दायर किया था. 20 नवंबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में  छह गवाहों का परीक्षण कराया था.

 छेड़खानी के आरोपी को दो वर्ष कैद

धनबाद : महिला के साथ गाली गलौज व छेड़खानी के आरोपी बोकारो थर्मल निवासी मोहम्मद इस्तकार व जामाडोबा निवासी मोहम्मद नासिर को अपर मुख्य न्यायीक दंडाधिकारी कुलदीप की अदालत ने दो-दो वर्ष की कैद व चार-चार हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने किया. प्राथमिकी जोड़ा पोखर निवासी गुड़िया परवीन की शिकायत दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 6 नवंबर 18 की रात 8 बजे आरोपियों ने उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट की. पुनः 21 नवंबर 18 को शाम 3 बजे घर में घुसकर गाली-गलौज व मारपीट की थी. पुलिस ने 28 जनवरी 19 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार किया था. 20 फरवरी 20 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण कराया था.

  सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर छह माह की सजा

धनबाद :मुआवजा के लिए सड़क जाम करने, सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ और दरोगा के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोपी लहारडीह गोविंदपुर निवासी अनवर अंसारी, मनीरूद्दीन अंसारी, इरफान अंसारी, नजरुल अंसारी, दयामय गोराई, शब्बीर अंसारी को अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत ने 6 माह की कैद एवं तीन तीन हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया था. प्राथमिकी एएसआई प्रदीप कुमार सुधांशु की शिकायत पर गोविंदपुर थाने में दर्ज की गई थी. पुलिस ने 8 नवंबर 22 को सभी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.

 नाबालिग से गाड़ी चलवाने पर मालिक को सजा

धनबाद : नाबालिग से गाड़ी चलाने के एक मामले में अवर न्यायाधीश राजीव त्रिपाठी की अदालत ने बरमसिया निवासी गाड़ी के मालिक गुड्डू कुमार यादव को 25 हजार रुपये जुर्माना व 6 माह कैद की सजा सुनाई है. प्राथमिकी सार्जेंट मेजर की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 22 दिसंबर 2022 को चेकिंग के दौरान नाबालिग को टोटो चलाते पकड़ा गया था. उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गाड़ी मालिक द्वारा नाबालिग से गाड़ी चलवाना गंभीर अपराध है. [wpse_comments_template]

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