Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. आरोपी डबलू मिश्रा, संजय सिंह एवं विनोद सिंह की ओर से दाखिल अर्जी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ने खारिज कर दिया. आवेदन में धारा 313 के तहत लिए गए उनके बयान को रद्द करने की मांग की गई थी. आवेदन पर बहस करते हुए आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद पंकज प्रसाद तथा देवी शरण सिन्हा ने कहा था कि बयान कानून के प्रावधानों के मुताबिक नहीं दर्ज किया गया है.
बचाव पक्ष की ओर से डब्लू मिश्रा, संजय सिंह विनोद सिंह से धारा 313 के तहत लिए गए बयान में यह सवाल पूछा गया था, कि घटना की तिथि को उन्होंने फारचुनर गाड़ी पर जिसमें नीरज सिंह व अन्य बैठे थे, फायरिंग की थी, जिसमें नीरज सिंह, घोल्टू महतो, अशोक यादव, मुन्ना तिवारी जख्मी हो गए थे और वह मारे गए थे. बचाव पक्ष ने कहा है कि इस तरह का साक्ष्य चश्मदीद आदित्य राज व अन्य गवाहों ने भी इन तीनों के खिलाफ नहीं दिया है. बचाव पक्ष की ओर से अपने आवेदन के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया. अपर लोक अभियोजक कुलदीप ने बचाव पक्ष के तर्क का जोरदार विरोध करते हुए आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की.