Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एके चौधरी की कोर्ट में जलेश्वर महतो की याचिका पर सुनवाई के दौरान बूथ नंबर 266 के पोलिंग एजेंट मोहम्मद अरशद की गवाही दर्ज की गई. अपनी गवाही में मोहम्मद अरशद ने अदालत के समक्ष कहा कि चुनाव के दौरान किसी तरह की शिकायत नहीं आयी थी. सुबह से लेकर शाम को निर्धारित समय तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी. ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता अजय शाह और विभास सिन्हा ने पक्ष रखा. वहीं जलेश्वर महतो की ओर से अधिवक्ता अरविंद लाल ने अदालत में बहस की. इसे भी पढ़ें - रिम्स">https://lagatar.in/rims-jan-aushadhi-kendra-became-den-pickpockets-mobile-theft-of-patient-who-came-take-medicine/">रिम्स
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बाघमारा विधानसभा सीट के चुनाव का मामला
बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव-2019 में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो के बीच बाघमारा विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला हुआ था. भाजपा विधायक ढुल्लू महतो मात्र 824 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे. ढुल्लू के निर्वाचन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जलेश्वर महतो ने ढुल्लू महतो के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी. प्रार्थी ने ढुल्लू पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन रद्द करने और रिकाउंटिंग की मांग की है. इसे भी पढ़ें - के">https://lagatar.in/kn-tripathi-v-s-alok-chaurasia-mla-alok-chaurasias-witnesses-did-not-turn-up-again-hc-expressed-displeasure/">केएन त्रिपाठी v/s आलोक चौरसिया: फिर नहीं पहुंचे MLA आलोक चौरसिया के गवाह, HC ने जताई नाराजगी [wpse_comments_template]
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