Indore : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को एक साल के जेल की सजा मिली है. मध्य प्रदेश के इंदौर की एक विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है. खबरों के अनुसार वर्ष 2011 में उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत के मामले में विशेष अदालत ने दिग्विजय सहित छह लोगों को शनिवार को एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा दी है.
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— digvijaya singh (@digvijaya_28) March">https://twitter.com/digvijaya_28/status/1507737571614461953?ref_src=twsrc%5Etfw">March
26, 2022
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छह दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना
साथ ही अदालत ने सभी छह दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. हालांकि दिग्विजय ने इसे झूठा मामला बताते कहा है कि वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे. अदालत ने मामले के तीन अन्य आरोपियों- उज्जैन जिले के तराना क्षेत्र के कांग्रेस विधायक महेश परमार, मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. बाद में विशेष न्यायाधीश ने दिग्विजय समेत सभी छह दोषियों की अपील पर उनकी सजा पर फौरी रोक लगा दी और उन्हें 25,000-25,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया. बता दें कि विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने दिग्विजय और उज्जैन के पूर्व लोकसभा सांसद प्रेमचंद गुड्डू को भारतीय आईपीसी की धारा 325 (जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 109 (दूसरे लोगों को मारपीट के लिए उकसाना) के तहत दोषी ठहराया है. चार अन्य व्यक्तियों-अनंत नारायण, जय सिंह दरबार, असलम लाला और दिलीप चौधरी को धारा 325 के तहत दोषी करार दिया गया. इसे भी पढ़ें : नेपाल">https://lagatar.in/nepals-prime-minister-will-visit-india-next-month-will-meet-modi-on-april-2/">नेपालके प्रधानमंत्री अगले माह भारत दौरे पर आएंगे, दो अप्रैल को होगी मोदी से मुलाकात
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