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मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी महावीर रुंगटा की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

Ranchi :   मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी महावीर प्रसाद रूंगटा की डिस्चार्ज पिटीशन ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी है.  महावीर प्रसाद रूंगटा रामगढ़ स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक हैं. उन पर लौह अयस्क (आयरन ओर) की तस्करी करने, फर्जी चालान और ट्रांसपोर्टेशन कर 4.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है. इसी मामले में मेसर्स बालाजी तिरुपति और मेसर्स एपिकल एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक राकेश कुमार सिंघानिया भी आरोपी है.

हाई कोर्ट से पूर्व में ही मिल चुकी है अग्रिम जमानत

दरअसल महावीर प्रसाद रूंगटा और राकेश कुमार सिंघानिया के साथ उनकी कंपनियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की थी. जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लिया था. वर्ष 2010 में लोह आयरन की तस्करी मामले में सीबीआई ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में ईडी ने इस केस को टेकओवर किया था. महावीर प्रसाद रूंगटा को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पूर्व में मिल चुकी है. [wpse_comments_template]

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