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आय से अधिक संपत्ति मामला, राहुल को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

National News : कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है.
 
सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी (फाइल फोटो)

National News : कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है. 

 

साथ ही सीजेआई सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. राहुल गांधी की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा.

 

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मामला यह है कि राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ लगाये गये आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को  कार्रवाई करने की छूट दी थी. 

 

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी सहित अन्य अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अभी इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें.

 

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को तब तक स्थगित रखे, जब तक हम इस मामले में आगे सुनवाई नहीं कर लेते. 

 

जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम व्यवस्था दी है. सुप्रीम कोर्ट अब राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगा.  सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय के जवाब के बाद आगे की कार्रवाई होगी.   

 

बता दें कि कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है रि राहुल गांधी के पास उनकी घोषित आय के मुकाबले अधिक संपत्ति है.  इस संबंध में जांच की जानी चाहिए. 

 


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