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आय से अधिक संपत्ति केस: निलंबित IAS विनय चौबे को मिली  डिफॉल्ट बेल

Ranchi: आय से अधिक संपत्ति के  निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को एंटी करप्शन ब्यूरो( एसीबी ) कोर्ट में डिफॉल्ट बेल मिली है. निर्धारित समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने का लाभ बिना चौबे को मिला है. उनकी ओर से मामले में डिफॉल्ट बेल की याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.
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Ranchi: आय से अधिक संपत्ति के  निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) कोर्ट में डिफॉल्ट बेल मिली है. निर्धारित समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने का लाभ विनय चौबे को मिला है. उनकी ओर से मामले में डिफॉल्ट बेल की याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.

यहां बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने  विजिलेंस कांड संख्या 20/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की है. मामले में निलंबित IAS विनय चौबे और उनकी पत्नी,ससुर, साला, सलहज के साथ सहयोगी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को भी आरोपी  बनाया गया है. विनय चौबे पर पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

दरअसल 28 जनवरी को एसीबी ने विनय चौबे को इस मामले में न्यायिक हिरासत में लिया था. 29 मार्च तक जांच एजेंसी एसीबी को उनके मामले में आरोप पत्र दायर  करना था. लेकिन एसीबी ने नहीं किया, जिसका लाभ विनय चौबे को डिफॉल्ट बिल के रूप में मिला.

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