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अजय मारू के सिटी मॉल का विवाद : 49.5 डिसमिल जमीन के स्थान पर 49.5 कट्ठा करा ली गयी रजिस्ट्री और जमाबंदी

Pravin Kumar Ranchi : बिहार से अलग होकर झारखंड बनने के बाद राज्य में जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का सिलसिला जारी है. ताजा मामला अजय मारू की  सिटी मॉल वाली जमीन का है. जहां रसूखदर लोगों ने अपनी जमीन को 49.5 डिसमिल को रबर की तरह खिंचकर 49 कट्ठा बना दिया. बतौर इसकी रजिस्ट्री और जमाबंदी भी करा ली गयी. यह जमीन भाजपा नेता अजय मारू की बतायी जा रही है. सिटी मॉल हरमू मुक्तिधाम के पास 34 कट्ठा आदिवासी खाते की भूमि पर बना है. अब इस जमीन का मामला पेचीदा होता जा रहा है. प्राप्त साक्ष्य के अनुसार थाना नंबर 205, खाता नंबर 33, प्लॉट नंबर 591, जिसका कुल रकबा 1.15 एकड़ है. इसे भी पढ़ें - आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-tributes-paid-on-the-birth-anniversary-of-mahatma-gandhi-and-former-pm-lb-shastri/">आदित्यपुर

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1966-67 में 65.5 डिसमिल जमीन हरमू सड़क चौड़ीकरण के लिये अधिग्रहित की गयी थी

इस खाताे से सरकार ने 1966-67 में 65.5 डिसमिल जमीन हरमू सड़क चौड़ीकरण के लिये अधिग्रहण किया था. बतौर इसके लिए सरकार ने 3 मार्च 1975 में 18,228.65 रूपये का भुगतान भी किया था. भूमि के अधिग्रहण के बाद प्लॉट में मात्र 49.5 डिसमिल जमीन बचती है. इसके बावजूद रसूखदरों ने 49.5 डिसमिल जमीन के स्थान पर 49.5 कट्ठा यानी 81 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री और जमाबंदी करायी गयी. इस पूरे मामले में रसूखदार लोगों ने मौजूदा सरकार के द्वारा अधिग्रहण की गयी जमीन में से 32.5 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है. इसे भी पढ़ें -चांडिल">https://lagatar.in/father-of-the-nation-mahatma-gandhis-birth-anniversary-celebrated-in-chandil-boating-everyone-paid-tribute/">चांडिल

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किसके नाम पर वर्तमान में कितना है जमांबदी कायम

यह जमीन आदिवासी खाते की है, जिसके खतियानी रैयत चिनगिया उरांव वल्द जोटो उरांव,कौम उरांव से कबुलियत दस्तावेज से प्राप्त बतायी गयी है. प्राप्त साक्ष्य के अनुसार 1966-67 में 65.5 डिसमिल जमीन हरमू सड़क चौड़ीकरण के लिय अधिग्रहण होने के बाद मात्र इस प्लाट में 49.5 डिसमिल जमीन बच जाती है. कुल 32.5 डिसमिल जमीन पर साक्ष्य के अनुसार अतिक्रमण किया गया है.
  • अजय मारू, पिता सीताराम मारू वो राजेश दोसी,पिता- नवीनचन्द्र दोसी के नाम 32 कट्ठा जमांबदी कायम है.
  • मो. एनामुल हक, ​पिता- मो.अजमल अली, 4 कट्ठा भूमि पर जमांबदी कायम है.
  • प्रिन्स आजवानी, पिता- तिलकराज आजवानी, 7.5 कट्ठा भूमि पर जमांबदी कायम है.
  • Express Regency Limited,7.5 कट्ठा भूमि पर जमांबदी कायम है.
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