Ranchi : डिस्ट्रिक जज के रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. साथ ही खाली पड़े नौ रिक्त पदों पर नियुक्ति का भी आदेश दिया है. इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अदालत में हुई. जिसमें अदालत ने सुशील कुमार पांडे एवं अन्य के मामले में यह फैसला सुनाया. बताते चलें कि पूर्व में हाइकोर्ट ने 22 पदों में से 13 पदों पर मेरिट लिस्ट जारी कर नियुक्ति की अनुशंसा की थी. इसमें नौ पद खाली रह गए थे.
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क्या है मामला
- साल 2022 में 22 जिला जजों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है यह मामला.
- झारखंड हाइकोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशल सर्विस कैडर के तहत 22 पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी.
- नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में हाइकोर्ट ने बदलाव किया था.
- जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
- मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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