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फीस माफी के लिए दायर की गयी है याचिका
बता दें कि फीस माफी के संबंध में झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता और राज्य के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार ने जून 2020 में एक आदेश जारी किया था. आदेश में निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेने का आदेश पारित किया है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार के साथ झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें –राम">https://lagatar.in/bjp-mla-came-to-vidhan-sabha-wearing-ram-naam-satya-wala-gamcha-irfan-ansari/">रामनाम सत्य वाला गमछा पहन कर विधानसभा आ गए BJP MLA : इरफान अंसारी [wpse_comments_template]
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