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हजारीबाग रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने की इजाजत नहीं, एसपी ने कहा- रोक जारी रहेगी

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Hazaribagh :  हजारीबाग में इस बार रामनवमी जुलूस में श्रद्धालु  डीजे नहीं बजा सकेंगे. प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत नहीं दी गयी. शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में पुलिस कप्तान चोथे मनोज रतन ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि गाइड लाइन के अनुसार झारखंड सरकार ने डीजे पर जो रोक लगाई है वह बरकरार रहेगी. उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में डीजे को अनुमति नहीं मिलेगी. इसे भी पढ़ें-धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-jan-shatabdi-express-and-hatia-barddhaman-memu-passenger-canceled-on-april-10/">धनबाद

: जन शताब्दी एक्सप्रेस और हटिया-बर्द्धमान मेमू पैसेंजर 10 अप्रैल को रद्द विदित हो कि हजारीबाग में पिछले दिनों मंगलवारी जुलूस में डीजे के इस्तेमाल पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. अखाड़े वाले इस आस में थे कि जिस तरह जुलूस के समय में परिवर्तन हुआ है, वैसे ही डीजे मामले में भी होगा. लेकिन इस मामले में श्रद्धालुओं को निराशा हाथ लगी है. इसे भी पढ़ें-पटमदा">https://lagatar.in/patmada-delegation-of-village-head-union-met-the-circle-officer/">पटमदा

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विधायक मनीष जायसवाल ने दाखिल की है याचिका

मालूम हो कि सदर  विधायक मनीष जायसवाल ने अपने अधिवक्ता हर्ष कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार द्वारा रामनवमी जुलूस में डीजे और गाने बजाए जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए. विधायक के अधिवक्ता हर्ष कुमार के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर रामनवमी के जुलूस में डीजे और गाने बजाए जाने पर रोक लगाई है. इसके पीछे कोविड गाइडलाइन का हवाला दिया गया है. जो तर्कसंगत नहीं है. इसलिए अदालत में याचिका दाखिल कर यह गुहार लगायी गयी है कि राज्य सरकार के उक्त आदेश को निरस्त किया जाए. जानकारी के मुताबिक़ रिट याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए ई-मेल द्वारा मेंशन कर हाईकोर्ट से शीघ्र सुनवाई के लिए प्रार्थना की है. इसे भी पढ़ें-जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-pending-payment-of-scholarship-of-8861-students-due-to-lack-of-allocation/">जमशेदपुर:

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डीजे बजाने वाले चिह्नित , प्राथमिकी दर्ज

बता दें कि हजारीबाग प्रशासन डीजे का प्रयोग करने पर कार्रवाई भी कर चुकी है. हजारीबाग के सदर थाना, लोसिंहना थाना एवं बड़कागांव थाना क्षेत्र में डीजे का प्रयोग कर रहे लोगों को चिह्नित किया गया है. इसमें शामिल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. आगामी त्यौहार को देखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही दिशा-निर्देशों जारी कर दिये हैं. इसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस में डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है. सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई भी निहित है. इसे लेकर कई जिलों में जिला प्रशासन अखाड़ा समितियों के साथ बैठक कर उन्हें सरकार की गाइड़लाइन से अवगत करा दिया है. इसमें बताया गया है कि धार्मिक जुलूस आयोजन के दौरान पूर्व से रिकॉर्डेड गीत और डीजे के प्रयोग पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया गया है. इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. [wpse_comments_template]

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