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धनबाद : बिना ई-चालान के कोयला ढुलाई करने के मामले में डीएमओ ने गोविंदपुर एरिया जीएम और सेल्स मैनेजर पर किया केस

 

Dhanbad: बिना ई-चालान के कोयला ढुलाई करने के मामले में डीएमओ ने गोविंदपुर एरिया जीएम और सेल्स मैनेजर पर केस किया है. डीएमओ अजित कुमार ने धर्माबांध ओपी में बीसीसीएल के गोबिंदपुर एरिया के जीएम गणेशचन्द्र शाहा और एरिया सेल्स मैनेजर भी बी राय के ऊपर मामला दर्ज कराया है. इसके अलावा डीएमओ ने आकाशकिनारी कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी बिंध्याचल सिंह, ब्लॉक चार के परियोजना पदाधिकारी केके सिन्हा, दोनों कोलियरी के कांटा बाबू के और तीन हाइवा चालक  और मालिक के खिलाफ खान और खनिज अधिनियम के धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है.

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 कोयला लदा हाइवा का नहीं दिया चालान

बीते 19 मई को डीएमओ अजीत कुमार के नेतृत्व में विभाग की टीम ने गोविंदपुर क्षेत्र के एसएलजी साइडिंग में जांच पड़ताल की थी. साइडिंग में भारी मात्रा में कोयला पड़ा देखा. इस दौरान आकाशकिनारी और ब्लॉक 4 कोयला लोड आई परिवहन कंपनी की तीन हाइवा साइडिंग आई. जिनमें JH 10BS 6157, JH 10BR 4272 और JH 01AQ 9018शामिल है. हाइवा चालकों से टीम ने चालान मांगा, लेकिन वे नहीं दिखा पाए. जिसके बाद डीएमओ ने धर्माबांध ओपी में मामला दर्ज कराया. डेमो के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि जेआईएमएमएस के पोर्टल पर जांच की लेकिन कोई ई-चालान निर्गत नही पाया. चालकों ने भी बताया कि वाहन पर लदे कोयले का चालान नहीं दिया है.

कोयला परिवहन के लिए ई-चालान है अनिवार्य

डीएमओ ने दर्ज कराए गए प्राथमिकी में कहा है कि रूल 2017 के नियम 9 और 10 के अनुसार सड़क और रेल मार्ग से कोयला और अन्य खनिजों के ढ़लाई में अनिवार्य रूप से ई- चालान का उपयोग किया जाना है. जिससे कोयला खनिज की वैधता और राजस्व भुगतान की स्थिति स्पष्ट हो सके. इसके अलावा कोयला खनिज के अवैध खनन और ढुलाई पर अंकुश लग सके. पूर्व में सभी क्षेत्र के जीएम, परियोजना पदाधिकारी, क्षेत्रीय विक्रय प्रबन्धकों को पत्र के जरिये सड़क व रेल मार्ग से कोयला प्रेषण में ई- चालान की अनिवार्यता के बारे में निर्देशित किया जा चुका है. बीसीसीएल के उच्चस्तरीय बैठक में ई चालान की अनिवार्यता के बारे में अनुरोध किया गया है. इसके बाद भी कोलियरी प्रबंधन द्वारा नियम की अवहेलना कर ढुलाई किया जा रहा था. शिकायत के अनुसार अप्रैल महीने में ऑन लाइन दाखिल की गई मासिक विवरणी से ज्ञात होता है कि ब्लॉक चार द्वारा 48032 टन एवं आकाशकिनारी कोलियरी द्वारा 21425 टन बिना ई परिवहन चालान के प्रेषण किया गया है. ई परिवहन चालान नहीं दिए जाने के कारण खदान से उत्खन्न कोयला रास्ता से चोरी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.

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