Bermo: बिना परिवहन चालान के कोयला ढुलाई को लेकर शुक्रवार को जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) गोपाल कुमार दास ने बड़ी कार्रवाई की है. डीएमओ गोपाल दास ने बताया कि तारमी, ढ़ोरी, कारो करगली वाशरी रेलवे साइडिंग जरंगडीह पीएफ वन एवं पीएफ टू रेलवे साइडिंग से बिना ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट चालान के कोयले की ढुलाई रेलवे के माध्यम से विभिन्न जगहों पर किया गया है. बिना परिवहन चालान के कोयले का प्रेषण करना द झारखंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ ईलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल 2017 के नियम 09 का उल्लंघन है. लिहाजा इस मामले में विभिन्न धाराओं के साथ बेरमो थाना एवं बीटीपीएस थाना में शुक्रवार को केस दर्ज कराया गया है.
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नियमों के उल्लंघन पर केस दर्ज कर कार्रवाई
बिना परिवहन चालान के कोयले की ढुलाई किए जाने तथा राजस्व छुपाने के जुर्म में सर्व सी.सी.एल महाप्रबंधक ढ़ोरी एरिया एम.के. अग्रवाल, महाप्रबंधक बीएंडके एम.के.राव, महाप्रबंधक कथारा एरिया एम.के.पंजाबी, परियोजना पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, क्षेत्रीय बिक्री पदाधिकारी विनोद कुमार झा (ढ़ोरी एरिया), परियोजना पदाधिकारी तपन कुमार राय, दिलीप कुमार तथा क्षेत्रीय बिक्री पदाधिकारी के.एल.यादव (बीएंडके एरिया), परियोजना पदाधिकारी संजीव कुमार एवं क्षेत्रीय बिक्री पदाधिकारी अनुराग पुष्प (कथरा एरिया) एवं अन्य सभी व्यक्तियों पर एम.एम.डी.आर एक्ट 1957 की धारा 21 द झारखंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल 2017 के नियम 13 आईपीसी की धारा 379, 420 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के साथ बेरमो थाना एवं बी.टी.पी.एस थाना में शुक्रवार को उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
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