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नये साल के जश्न में न खोयें होश, नहीं तो पड़ जायेंगे लेने के देने

Ranchi :  नये साल के जश्न में होश न खोयें, नहीं तो लेने के देने भी पड़ जायेंगे. पुलिस की ओर से ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है. अगर शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गये तो आपके वाहन भी जब्त हो जायेंगे और जुर्माना भी भरना पड़ेगा. अब तक रांची के विभिन्न इलाकों में ब्रेथ एनालाइजर से 2300 वाहन चालकों की जांच की गयी, जिसमें 25 वाहन चालक ऐसे निकले, जिन्होंने लिमिट से अधिक शराब पी रखी थी. इन वाहन चालकों की गाड़ी जब्त कर ली गयी है.

क्या है अल्कोहल की लिमिट, कितना लगेगा जुर्माना

  1. • ब्लड में अल्कोहल कंटेंट की लीगल लिमिट प्रति 100 एमएल ब्लड में 0.03 फीसद या 30 एमजी है. इससे ज्यादा पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 185 के तहत जुर्माना और सजा होगी.
  2. • पहली बार में दस हजार जुर्माना लगेगा या छह महीने की सजा हो सकती है.
  3. • तीन साल के भीतर अगर दूसरी बार पकड़ाये तो 15 हजार जुर्माना या फिर दो साल की सजा का प्रावधान है.

झारखंड पुलिस की वाहन चालकों से अपील

  1. • ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट पहनें.
  2. • नशे की हालत में वाहन ना चलाएं.
  3. • हेलमेट पहनकर दो पहिया वाहन चलाएं.
  4. • ट्रिपल राइडिंग ना करें और ओवरटेक से बचें.

पिकनिक स्थलों पर बरतें सावधानी 

  1. • धूम्रपान व शराब का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर वर्जित है.
  2. • अभिभावक और पिकनिक ऑर्गनाइजर अपने बच्चों पर विशेष नजर रखें.
  3. • वाहनों को उचित स्थानों पर पार्क करें और डबल लॉक जरूर लगाएं.
  4. • अपने सामानों का खुद ध्यान रखें, बिना निगरानी इधर-उधर न छोड़ें.
  5. • पिकनिक स्पॉटों पर ऊंची आवाज में गाना न बजाएं अन्यथा कार्रवाई की जा सकती है.
  6. • पिकनिक स्पॉट के गहरे पानी में न जाएं और लाइफ जैकेट जरूर पहनें.
  7. • अनावश्यक रूप से सुनसान जगहों पर न जाएं.

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