31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न करें फाइल
alt="31 दिसंबर से पहले भर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना" width="600" height="400" /> अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो 31 दिसंबर से पहले भर ले. क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है. जिसमें बस 6 दिन बचे हैं. वरना आपको 5000 रुपये पेनाल्टी भरना पड़ सकता है. इसके अलावा भी इसके कई फायदे हैं.
6 दिन में करा लें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी
alt="" width="600" height="400" /> अगर आपके पास डीमैड या फिर ट्रेडिंग अकाउंट है तो 31 दिसंबर तक केवाईसी करा लें. सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों की केवाईसी कराने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी थी. डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट में केवाईसी के तहत नाम, पता, पैन, वैलिड मोबाइल नंबर, आयु, सही ईमेल आईडी अपडेट करनी होती है.
पीएफ अकाउंट में जल्द से जल्द जोड़ें नॉमिनी
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alt="" width="600" height="338" /> इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है. EPFO ने नॉमिनी जोड़ने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 रखी है. अगर आपने तय समय तक अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा तो आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है.
ईपीएफ सदस्य की मृत्यु आसानी से मिल सकेगा पीएफ का पैसा
आप EPFO की साइट पर जाकर ऑनलाइन आसानी से इस काम को कर सकते हैं. यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि नॉमिनेशन करने से ईपीएफ सदस्य की मृत्यु होने पर आसानी से पीएफ का पैसा, इम्प्लॉई पेंशन स्कीम और इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का फायदा पाने में मदद मिलती है.आधार को UAN से करें लिंक वरना खाता हो जायेगा बंद
अगर आप नौकरी-पेशा हैं तो फिर 31 दिसंबर तक अपने UAN अकाउंट को आधार से लिंक कर लें. अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सब्सक्राइबर्स इस साल अपने UAN नंबर को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो फिर नये साल में परेशानी हो सकती है. आपका PF खाता बंद भी हो सकता है.लाइफ सर्टिफिकेट करें जमा वरना रुक जायेगा आपका पेंशन
alt="" width="770" height="430" /> अगर आप पेंशनर्स कैटेगरी में आते हैं तो 31 दिसंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें. वरना नये साल में आपकी पेंशन रुक सकती है. मालूम हो कि पेंशनर्स को अपने जीवित होने का प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट साल में एक बार यानी 30 नवंबर से पहले जमा कराना होता है. लेकिन इस बार इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी.
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