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31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना भरना पड़ेगा 10 हजार जुर्माना

LagatarDesk : क्या आपने भी अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है. तो जितना जल्दी हो सके पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें. क्योंकि आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. वरना डेडलाइन खत्म होने के बाद पैन को आधार से लिंक करने में परेशानी होगी. साथ ही आपको 10 हजार रुपये तक की पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है.

1 अप्रैल 2022 के बाद इनवैलिड हो जायेगा आपका पैन

अगर डेडलाइन समाप्त होने से पहले आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे तो 1 अप्रैल 2022 के बाद आपका पैन इनवैलिड हो जायेगा. इसलिए आलस छोड़िए और फटाफट यह काम निपटा लीजिए. क्योंकि किसी काम के लिए आप इनवैलिड पैन देंगे तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसे भी पढ़े : सुबह">https://lagatar.in/morning-news-diary-16-february-2022-2/">सुबह

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एक अप्रैल के बाद लिंक करने के लिए देने होंगे चार्जेस

अगर किसी भी कारण से आप समयसीमा के अंदर आधार-पैन लिंक नहीं कर पाये तो आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल आधार और पैन को लिंक करना फ्री है. समयसीमा खत्म होने के बाद आपको लिंक करने के लिए पैसे देने होंगे. यानी एक अप्रैल 2022 से आपको पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये देने होंगे.

बैंक अकाउंट खुलवाने और शेयर बाजार में पैसा लगाने में होगी परेशानी

अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आप ये काम तुरंत कर लें. क्योंकि बिना पैन कार्ड के आप इसमें पैसे नहीं लगा सकते हैं. इसके अलावा एक आपको बैंक अकाउंट खुलवाने में भी मुश्किल होगी. इसे भी पढ़े : चक्रधरपुर:">https://lagatar.in/chakradharpur-one-lakh-56-thousand-rupees-blown-from-the-account-of-a-disabled-woman/">चक्रधरपुर:

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पैन लिंक नहीं होने पर कटेगा तीन गुना टीडीएस

आधार और पैन लिंक नहीं होने पर हर ट्रांजैक्शन पर आपको ज्यादा टीडीएस देने पड़ेंगे. अगर आप पीएफ का पैसा निकालते हैं और पैन लिंक नहीं हो तो आपको ज्यादा टीडीएस कटेगा. जिन अकाउंट होल्डर्स का पैन लिंक है, उनसे 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है. लेकिन जिनका पैन लिंक नहीं होता है उनसे तीन गुना से अधिक टीडीएस वसूल किया जाता है. इसे भी पढ़े : चक्रधरपुर:">https://lagatar.in/chakradharpur-two-accused-of-murder-and-six-lakh-robbery-arrested-sent-to-jail/">चक्रधरपुर:

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ऐसे लिंक करें अपना पैन-आधार

अगर आपका पैन कार्ड-आधार से लिंक नहीं हुआ है या तो आप नीचे बताये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
  1. सबसे पहले आप आयकर विभाग की इस साइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal">https://www.incometax.gov.in/iec/foportal">https://www.incometax.gov.in/iec/foportal

    पर जायें.
  2. इसके बाद आपको बांयी तरफ `Link Aadhaar` टैब दिखेगा. इस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद आपसे पैन कार्ड नंबर, आधार संख्या, नाम और मोबाइल नंबर की डिटेल मांगी जायेगी.
  4. इन डिटेल्स को भरने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास OTP आयेगा.
  5. OTP भरकर सबमिट करने के बाद आपका पैन कार्ड और आधार लिंक होने का कंफर्मेशन आ जायेगा.
  6. अगर आपका पैन कार्ड और आधार पहले से लिंक है तो आपको इसका कंफर्मेशन दिखायेगा.

एसएमएस के जरिये भी लिंक कर सकते हैं आधार-पैन

आप अपने पैन और आधार को एसएमएस से भी लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस अपने फोन से 567678 या 56161 पर SMS भेजना है. आपको इन दोनों में से किसी एक नंबर पर UIDPAN फॉर्मेट में एसएमएस भेजना है. [wpse_comments_template]

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