Gumla: वर्ष 2013 में भरनो प्रखंड के करौंदाजोर टुकूटोली में दो महिलाओं की डायनबिसारी में हत्या हुई थी. इस मामले में गुमला सिविल कोर्ट ने 19 महिला अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. बता दें कि युवक की मौत के बाद आक्रोशित गांव की महिलाओं ने दो महिलाओं को डायन ठहराते हुए लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में फैसला सुनाया. जज ने हत्या के 19 नामजद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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सभी दोषियों को 25- 25 हजार रुपये का जुर्माना
वहीं कोर्ट ने सभी दोषियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. आरोपियों में गांव की ही भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरलदीता इंदवार, मंगरी देवी, ख्रीस्टीना इंदवार, चिंतामणी देवी, विनिता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजिता इंदवार, मोनिका इंदवार, केसेनसिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार व रोजलिया इंदवार हैं.
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इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. घटना 11 जून 2013 की है. घटना के दिन आरोपी महिलाओं द्वारा गांव में बैठक कर दोनों महिलाओं की हत्या की साजिश रची गयी. इसके बाद दोनों की हत्या की गयी थी.