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सभी दोषियों को 25- 25 हजार रुपये का जुर्माना
वहीं कोर्ट ने सभी दोषियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. आरोपियों में गांव की ही भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरलदीता इंदवार, मंगरी देवी, ख्रीस्टीना इंदवार, चिंतामणी देवी, विनिता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजिता इंदवार, मोनिका इंदवार, केसेनसिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार व रोजलिया इंदवार हैं. इसे भी पढ़ें-झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-congress-mla-cash-case-cid-to-investigate-matter-order-kolkata-high-court/">झारखंडकांग्रेस विधायक कैश कांड: मामले की जांच करेगी CID, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. घटना 11 जून 2013 की है. घटना के दिन आरोपी महिलाओं द्वारा गांव में बैठक कर दोनों महिलाओं की हत्या की साजिश रची गयी. इसके बाद दोनों की हत्या की गयी थी. [wpse_comments_template]

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