Search

मादक पदार्थ तस्करी मामला : चार दोषी को सुनायी गई 11 साल की सजा, 1-1 लाख का लगा जुर्माना

Ranchi : मादक पदार्थ तस्करी मामले में रांची व्यवहार न्यायालय स्थित NDPS के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने सोमवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में 4 लोगों को दोषी पाया है. सभी को 11- 11 साल की सजा सुनायी गई है. इसके अलावे 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं एक व्यक्ति मो. जहीर को जमानत दे दी गई है. पढ़ें - IAS">https://lagatar.in/ias-pooja-singhal-case-prem-prakash-is-being-questioned-by-ed/">IAS

पूजा सिंघल प्रकरण : प्रेम प्रकाश से ईडी कर रही पूछताछ
इसे भी पढ़ें - शेयर">https://lagatar.in/selling-phase-in-the-stock-market-equity-investors-wealth-decreased-by-5-47-lakh-crore/">शेयर

बाजार में बिकवाली का दौर, इक्विटी निवेशकों की संपत्ति 5.47 लाख करोड़ घटी

18 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया था

बता दें कि यह मामला धुर्वा थाना क्षेत्र का है. पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची के रिंग रोड से चारों आरोपियों को भारी मात्रा में डोडा के साथ 18 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के गाड़ी से पुलिस 180 किलो डोडा को जब्त किया था. आरोपी पुलिस को चकमा देकर गाड़ी में डोडा लोड कर आसनसोल जा रहे थे उसी दरमियान पुलिस को सूचना मिली और आरोपियों को धर दबोचा. डोडा तस्करों का मुख्य सरगना लातेहार निवासी मोहम्मद जाहिर है. मामले में लोक अभियोजक बी एन शर्मा ने अदालत में 10 गवाह प्रस्तुत किये गये है. जिसके आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को 11-11 वर्ष की सजा और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/construction-work-of-pradhan-mantri-awas-yojana-affected-in-jharkhand-due-to-shortage-of-sand-poor-houses-are-not-being-built/">झारखंड

में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य प्रभावित, बालू के किल्लत के कारण नहीं बन पा रहा गरीबों का आशियाना [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp