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पुलिस की लापरवाही से विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त बरी

 
Ranchi: सत्र न्यायालय ने पुलिस की लापरवारी और मामले में स्वतंत्र गवाह नहीं होने की वजह से विदेशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार देवी दयाल को बरी कर दिया. न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा कि कई बार मौका दिया गया, लेकिन जांच अधिकारी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए. मामला वर्ष 2009 में सोनाहातू पुलिस द्वारा देवी दयाल अहीर के इटली में बने पिस्तौल के साथ गिरफ्तार करने से संबंधित है. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि सार्जेंट मेजर ने देवी दयाल के पास से जब्त किये गये हथियार की जांच की. सार्जेंच मेजर ने जांच रिपोर्ट में पिस्तौल और गोलियों को कारगर बताया. लेकिन उन्होंने पिस्तौल से गोली चला कर इसे सत्यापित नहीं किया. थाना प्रभारी यह बताने में असमर्थ रहे कि जब्त किये गये हथियार को सील करते वक्त अभियुक्त ने उस पर अपना हस्ताक्षर किया या नहीं. इन तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय ने अभियुक्त को बरी कर दिया. इसे भी पढ़ें - IPL">https://lagatar.in/ipl-2025-opening-ceremony-will-have-bollywood-flavour-these-stars-will-perform/">IPL

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क्या है मामला

सोनाहातू थाना प्रभारी मनोज कुमार की शिकायत पर प्राथमिक दर्ज की गयी थी. दिसंबर 2009 में दर्ज प्राथमिकी में यह कहा गया था कि वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ छापेमारी करने के लिए जमुआ गांव की ओर जा रहे थे. रास्ते में डुंगरूडीह के पास एक आदमी सोनाहातू की तरफ से आर रहा था. वह पुलिस की गाड़ी को देख कर भागने लगा. पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी ली. इस दौरान उसके पास से इटली का बना हुआ एक 9 एमएम पिस्तौल जब्त किया. उसके मैगजीन में चार गोलियां थी. पूछताछ में उसने अपना नाम देवीदयाल अहीर और खूंटी का रहने वाले बताया. पिस्तौल से संबंधित लाइसेंस आदि नहीं होने की वजह उसे गिरफ्तार किया गया. थाना प्रभारी के बयान पर देवी दयाल के खिलाफ आर्म एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसे भी पढ़ें -सुनीता">https://lagatar.in/sunita-williamss-return-journey-begins-dragon-spacecraft-will-land-on-earth-at-3-30-am-on-wednesday/">सुनीता

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