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पुलिस पदाधिकारी के ना होने से गवाहों को कोर्ट में पेश करने में हो रही परेशानी, डीजीपी को लिखा गया पत्र

 
पुलिस पदाधिकारी के ना होने से गवाहों को कोर्ट में पेश करने व गवाही दिलाने में हो रही परेशानी, डीजीपी को लिखा गया पत्र Ranchi :  पुलिस पदाधिकारी के नहीं होने से गवाहों को कोर्ट में पेश करने और उनकी गवाही दिलाने में परेशानी हो रही है. इस समस्या को दूर करने के लिए अभियोजन निदेशालय ने झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि राज्य के जिला अभियोजन कार्यालयों में पदस्थापित लोक अभियोजकों और प्रभारी लोक अभियोजकों को सहायक उपलब्ध नहीं होने के कारण कोर्ट में अभियोजन कार्यों के संपादन में काफी कठिनाई हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव केस के ट्रायल और डिस्पोज पर पड़ रहा है.

गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं करने पर अभियोजन केस पर पड़ता है असर

अभियोजन निदेशालय ने पत्र में लिखा कि समय समय पर उप निदेशक और अभियोजन जिलों में पदस्थापित लोक अभियोजकों और प्रभारी लोक अभियोजकों के साथ वादों के निपटारे की मासिक समीक्षा बैठक करते हैं. समीक्षा के दौरान अभियोजकों ने बताया जाता है कि सहायक के अभाव में गवाहों को कोर्ट में पेश करने और उन्हें गवाही के लिए तैयार करने में काफी कठिनाई होती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन केस पर पड़ता है.

एक-एक पुलिस पदाधिकारी देने की मांग

डीजीपी को लिखे पत्र में कहा गया कि अभियोजन कांडों का गुणवतापूर्ण व सफल संचालन के लिए लोक अभियोजकों और प्रभारी लोक अभियोजकों को कम से कम एक-एक सक्षम पुलिस पदाधिकारी की अत्यंत आवश्यक्ता है, जो कोर्ट में गवाहों को पेश करने और उनको गवाही देने के लिए तैयार कर सके. ताकि अभियोजक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण अभियोजन कार्य कर सकें.
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