Dumaria: (Sanat Kr Pani) : अब ग्रामीण थाना क्षेत्रों में भी ऑन स्पॉट चालान काटा जायेगा. मोटर व्हीकल एक्ट 2019 अमेंडमेंट का पालन नहीं करने पर वाहन मालिकों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. इस संबंध में मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांदा समेत पूर्वी सिंहभूम के सभी ग्रामीण क्षेत्र के थाना में पुलिस विभाग से निर्देश प्राप्त हुआ है. सोमवार की शाम को मुसाबनी थाना प्रभारी राजा दिलावर के नेतृत्व में मुसाबनी थाना के पास मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. थाना प्रभारी ने लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार गाड़ी चलाने के लिए जागरुक किया.
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1000 से 25000 तक कटेगा चालान
मोटर व्हीकल एक्ट 2019 अमेंडमेंट के अनुसार नियम का पालन नहीं करने पर वाहन मालिक को एक हजार से 25 हजार तक का चालान काटा जा सकता है. बाइक चलाने वाले और पीछे बैठे सवारी को बिना हेल्मेट पाये जाने पर एक हजार का चालान कटेगा. ओवर स्पीड बाइक 1000, फोर व्हीलर ओवर स्पीड 2000, शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार, 18 वर्ष से कम आयु वाले अवयस्क को ड्राइविंग करते हुये पाये जाने गार्जियन का 25 हजार का चालान काटा जायेगा. साथ ही गार्जियन को 3 वर्ष जेल भी हो सकती है. इसके अलावे बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग, ओवरलोडिंग आदि पर एक्ट के मुताबिक चालान काटा जा सकता है.
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