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दुमका : 16 वर्षीय पहाड़िया लडकी से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की क़ैद

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Dumka : गोपीकांदर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय पहाड़िया छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दुमका के पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त दो बच्चों के पिता श्यामसुंदर मंडल को दोषी ठहराते हुए 25 साल कैद की सुजा सुनाई है. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट रमेश चंद्रा के न्यायालय ने ये फ़ैसला सुनाया. न्यायालय ने पोक्सों एक्ट के तहत 25 साल क़ैद और 25 हजार जुर्माना की सज़ा सुनाया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. वहीं न्यायालय ने एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत भी दो साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया. इस मामले में पीड़िता सहित 11 गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज की गयी. https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/08/POCSO-300x250.jpg"

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सितंबर 2019 में हुई पीडिता के साथ दरिंदगी

गोपीकांदर थाना क्षेत्र में 1 सितंबर 2019 को ये घटना घटी थी. 10वीं कक्षा की छात्रा 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने बताया था कि घटना के दिन वह अपनी बहन की बेटी से मिलने पहाड़िया विद्यालय नकटी गई थी. आरोपी ने गोपीकांदर के समीप गोविंदपुर-साहिबगंज हाइवे के काटा झरना के पास बने पुलिया के नीचे उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. खून से लथपथ पीड़िता घर पहुंची और फिर उसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था. पीड़िता के साथ जब यह घटना घटी तो वह जोडिंस और कालाजार से पीड़ित थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी श्यामसुंदर मंडल को 3 सितम्बर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वह गोपीकांदर गांव का ही रहने वाला था. श्यामसुंदर विवाहित है और उसके दो बच्चे भी है. इस केस में बचाव पक्ष से अधिवक्ता सपन कुमार मंडल ने पैरवी की. जबकि अभियोजन की ओर से पीड़िता का पक्ष अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने रखा. यह">https://lagatar.in/dumka-one-lakh-assistance-from-the-district-administration-for-the-treatment-of-a-girl-student-who-was-burnt-by-sprinkling-petrol/">यह

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