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दुमका : पोस्टर-बैनर पर मुद्रक का नाम लिखा होना जरूरी- जनरल ऑब्जर्वर

Dumka : दुमका (Dumka)- पंचायत चुनाव को लेकर जनरल ऑब्जर्वर महेश कुमार संथालिया एवं व्यय प्रेक्षक नरेंद्र कुमार ने जिला परिषद् पद के प्रत्याशियों संग समाहरणालय सभागार में 28 अप्रैल को बैठक की. बैठक में जनरल ऑब्जर्वर ने उम्मीदवारों को पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, परिपत्र और अन्य चुनाव सामग्री में मुद्रक और प्रकाशक का नाम वर्णित करने का निर्देश दिया. उन्होंने ये निर्देश भी दिया कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा आयोजित न करें. मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना भी निर्वाचन नियमावली का उल्लंघन होगा. मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार करना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने में वाहन का उपयोग करना वर्जित है. हाट, बाजार या भीड-भाड़ वाले सार्वजनिक जगहों पर चुनाव सभा आयोजन के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति लेने होंगे तथा स्थानीय थाना सूचना देनी होगी. उन्होंने निर्देश दिया कि उम्मीदवार जुलूस उसी रास्ते से ले जा पाएंगे जिस रास्ते से ले जाने की अनुमति होगी. जुलूस निकालते वक्त यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो. दीवारों पर बैनर पोस्टर लगाने से पूर्व गृह स्वामी से अनुमति लेना जरूरी है. व्यय प्रेक्षक नरेंद्र कुमार ने निर्देश दिया कि जिला परिषद् उम्मीदवार अधिकतम व्यय 2,14,000 रुपये कर पाएंगे. अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय का हिसाब प्रस्तुत नहीं करने पर झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 65 क के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग उसे तीन वर्ष तक अयोग्य घोषित कर देगा. निर्वाचन व्यय के हिसाब के लिए खाता और प्राप्ति रसीद की प्रपत्र 2 उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगा. प्रतिदिन के व्यय का हिसाब इसी खाते में दर्ज करना पड़ेगा. उन्होंने निर्वाचन व्यय को लेकर अन्य निर्देश भी दिए. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=298685&action=edit">यह

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