Dumka : दुमका https://www.jagran.com/jharkhand/dumka-dc-sahab-21837376.html">
style="color: #ff0000;">(Dumka)- प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी परिधी शर्मा की अदालत ने पश्चिम बंगाल के दबंग बालू माफिया मंसूर मियां का प्रोविजनल बेल कैंसल कर दिया. बेल कैंसिल होने के बाद उसे हिरासत में लेकर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. उसकी रेगुलर बेल याचिका सुनने के बाद जमानत अर्जी भी खारिज की गई. रानीश्वर थाना पुलिस ने मंसूर मियां उर्फ तौहिद आलम उर्फ मंसूर आलम को 20 मई को गिरफ्तार किया था. 6 मार्च को जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू ने पश्चिम बंगाल से सटे मयूराक्षी नदी के बालू घाटों से अवैध बालू उठाव के आरोप में उसके खिलाफ स्थानीय थाना">https://www.aajtak.in/india/jharkhand/story/jharkhand-dumka-thief-was-allegedly-beaten-to-death-952034-2019-08-01">थाना
में आईपीसी की धारा 379, 34 और झारखण्ड लघु खनिज नियमावली 2004 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. ईडी की कार्रवाई तेज होने पर रानीश्वर थाना प्रभारी संजय कुमार ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से मंसूर मियां को सिउड़ी के सोनातड़पाड़ा स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे प्रोवेजनल बेल पर छोड़ दिया गया था. 30 मई को उसे जेल भेजा गया. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=320612&action=edit">यह
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दुमका : बंगाल के बालू माफिया मंसूर मियां का प्रोविजनल बेल कैंसिल, भेजा गया जेल

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