Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

पांच करोड़ से अधिक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए एक अगस्त से ई-चालान अनिवार्य

NewDelhi :  पांच करोड़ से अधिक सलाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जरूरी खबर है. एक अगस्त 2023 से इन कंपनियों को बी2बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक यानी ई-इन्वॉयस (चालान) निकालना होगा. अभी तक 10 करोड़ या इससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को ई-चालान निकालना अनिवार्य था.लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की सीमा को 10 करोड़ से घटाकर पांच करोड़ कर दिया गया है. यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी. (पढ़ें, चार">https://lagatar.in/adg-campaign-will-review-pending-condos-for-more-than-four-years/">चार

साल से अधिक समय से लंबित कांडों का एडीजी अभियान करेंगे समीक्षा)

वित्त मंत्री के फैसले से एमएसएमई का बढ़ेगा दायरा

भाषा के अनुसार, डेलॉयट इंडिया के भागीदार और इनडायरेक्ट टैक्स लीडर महेश जयसिंह ने कहा कि इस घोषणा के साथ ई-चालान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दायरा बढ़ जायेगा. उन्हें ई-चालान लागू करने की आवश्यकता होगी. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि ई-चालान के चरणबद्ध क्रियान्वयन से अड़चनें कम हुई हैं, अनुपालन में सुधार हुआ है और राजस्व बढ़ा है. ई-चालान शुरू में 500 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली बड़ी कंपनियों के लिए लागू किया गया था.  तीन साल के भीतर इस सीमा को घटाकर अब पांच करोड़ कर दिया गया है. इसे भी पढ़ें : नेता">https://lagatar.in/leader-of-opposition-case-high-court-fixed-two-points-of-hearing/">नेता

प्रतिपक्ष मामला : हाईकोर्ट ने तय किये सुनवाई के दो बिंदु
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही