Ranchi : कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने आगामी 16 मई से सख्ती बरतने का फैसला किया है. सख्ती के तहत निजी वाहन परिचालन के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है. ई-पास के लिए सरकार द्वारा epassjharkhand.nic.in सिस्टम तैयार किया गया है, जिसपर लॉग इन करके लोग सरकार द्वारा अनुमत कामों के लिए ई-पास ले सकते हैं. यह ई-पास केवल 7 कामों के लिए ही जारी किया जाएगा. इसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फूड व ग्रोसरी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैकचरिंग, शादी व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए ही जारी किया जाएगा.
जानिये, ई-पास के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी
• सबसे पहले आपको epassjharkhand.nic.in लॉग इन करना पड़ेगा.
• फिर एक्टिव मोबाइल नंबर को दो बार रिजस्टर्ड करने का ऑप्शन आएगा, जिसे रजिस्टर्ड करना होगा.
• फोन नंबर डालने के बाद आपको खुद ही एक पासवर्ड जनरेट करना होगा. पासवर्ड बनाने के लिए एक पॉलिसी बनायी गयी है. यानी पासवर्ड में आपको एक Capital Letter, एक lower case letter, एक न्यूमेरिक नंबर (0 - 9) और एक स्पेशन कैरेक्टर (!@#$%^&*()_+[{}) रखना अनिवार्य होगा. जैसे आप पासवर्ड इस तरह बना सकते हैं यथा – Amar@21.
• पुनः पासवर्ड कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, जिसपर आपके द्वारा बनाया गया पासवर्ड डालना होगा.
alt="" class="wp-image-64010"/>
• फिर आपके सामने झारखंड सरकार का डैसबोर्ड सामने आएगा. जिसपर फोन नंबर,पासवर्ड डालने के बाद पसर्नल जानकारी देने का ऑप्शन खुल जाएगा.
• पसर्नल जानकारी और डॉक्यूमेंट जमा करने के ऑप्शन में आपको पूरी जानकारी देनी होगी.
• डॉक्यूमेंट के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन दिया गया है. जो भी डॉक्यूमेंट आप सब्मिट करते हैं, उसका आईडी नंबर और एक फोटो (250 KB, JPG फॉर्मेट) में होना चाहिए.
• पर्सनल जानकारी देने के बाद आपके पास ई-पास का ऑप्शन आएगा. ई-पास 4 प्रकार के लिए जारी होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि
1 - आप झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं.
2 - जिला से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन राज्य के अंदर.
3 - जिला के अंदर आना-जाना करना चाहते हैं.
4 - बाहर से झारखंड आना चाहते हैं.आपको बताना होगा कि आपको किस प्रकार के पास की जरूरत है.
alt="" class="wp-image-64007"/>
• फिर आपके सामने Request For E-PASS Wizard का डैसबोर्ड खुलेगा. जिसमें आपको सभी तरह की पर्सनल जानकारी व गाड़ी के कागजात की स्कैन कॉपी भी जमा करनी रखनी होगी. किसी भी सूरत में गाड़ी का डॉक्यूमेंट 1 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए.