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गाड़ी पर नियंत्रण खोने का मतलब यह नहीं कि वाहन लापरवाही से चलाया जा रहा था : झारखंड HC

 
Vinit Abha Upadhyay Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत एक ट्रक चालक के उत्तराधिकारियों को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. मृतक ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया था और पेड़ से जा टकराया था. दरअसल गिरिडीह सिविल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया था. जिसके विरुद्ध पुष्पा देवी गुप्ता ने  हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. अपीलकर्ताओं की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने अपने आदेश में यह नहीं बताया कि मृतक द्वारा वाहन को कैसे तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था. जबकि अपीलकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि घटना के समय देर रात पिच रोड पर चालक ने वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन पेड़ से जा टकराया, जिसके कारण वाहन का चालक घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी. चालक की उम्र लगभग 55 वर्ष थी और उसकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दावेदारों को आवेदन की तिथि से 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2 लाख रुपये की राशि का हकदार माना और बीमा कंपनी को राशि भुगतान करने का आदेश दिया.
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