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EC से सीएम हेमंत सोरेन को झटका, आयोग ने कहा-नहीं दी जा सकती मंतव्य की कॉपी

Ranchi:  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में  राजभवन को भेजी गई मंतव्य की कॉपी देने से भारत निर्वाचन आयोग ने इंकार कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ा झटका निर्वाचन आयोग की तरफ से लगा है. दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील वैभव तोमर ने बीते 15 सितंबर को चुनाव आयोग को पत्र भेजा था. उन्होंने सीएम से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आयोग द्वारा राजभवन को भेजे गए मंतव्य की कॉपी मांगी थी. इसे भी पढ़ें–कोल्‍हान">https://lagatar.in/kolhan-university-non-teaching-employees-asked-for-7th-pay-scale-arrears-before-diwali/">कोल्‍हान

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दो संवैधानिक अथॉरिटी के बीच मामला

सूत्रों के मुताबिक उसी पत्र का जवाब देते हुए आयोग ने कहा है कि संविधान की धारा 192 (2) के तहत यह दो संवैधानिक अथॉरिटी के बीच का मामला है. इसलिए इस मसले पर राजभवन का आदेश आने से पहले आयोग द्वारा राजभवन को भेजी गई अपने मंतव्य की कॉपी देना संविधान का उल्लंघन कहलाएगा. [wpse_comments_template]

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