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बंधु तिर्की के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की, आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत ने सुनाई है सजा

Ranchi : मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ अब मनी लौंड्रिंग अधिनियम में भी अनुसंधान शुरू हो गया है. बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बाद ईडी ने भी बंधु तिर्की के खिलाफ धन मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पुनः प्रारंभ कर दी है.

28 मार्च को अदालत ने दिया था ईडी जांच का आदेश

विधायक बंधु तिर्की के पास आय से सात लाख 22 हजार 167 रुपये अधिक की संपत्ति के मामले में बीते 28 मार्च को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने यह आदेश दिया था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी इस मामले को देखे. विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ सीबीआइ ने फैसले की कापी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, भारत निर्वाचन आयोग, झारखंड राज्य के चुनाव आयुक्त व रांची के उपायुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में हो चुकी है तीन वर्ष सजा

आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधायक बंधु तिर्की को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी. उन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है. यह भी आशंका है कि झारखंड विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है. हालांकि, अब तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. इसे भी पढ़ें - मोदी">https://lagatar.in/sharad-pawar-met-modi-said-attaching-sanjay-rauts-property-is-injustice/">मोदी

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