Ranchi: मनी लॉउंड्रिंग की आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने रांची ED की कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने केस से जुड़े दस्तावेज मुहैया कराने की मांग की थी. उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है. पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता स्नेह सिंह और अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा. अपनी बहस में पूजा सिंघल के वकीलों ने कहा कि चार्जफ्रेम की प्रक्रिया से पहले उन्हें उनके केस से जुड़े सभी दस्तावेज दिए जाएं. जिसपर ED के विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने कोर्ट को बताया कि फ़िलहाल इस मामले की जांच जारी है, और जितने कागज़ात आरोपियों को दिये जाने थे, वह दिए जा चुके हैं. बता दें कि IAS पूजा सिंघल फिलहाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद न्यायिक हिरासत से बाहर हैं. इसे भी पढ़ें-धर्मेंद्र">https://lagatar.in/dharmendra-is-going-to-play-the-character-of-sufi-saint-salim-chishti-the-actor-shared-his-first-look/">धर्मेंद्र
निभाने जा रहे सूफी संत सलीम चिश्ती का किरदार, एक्टर ने शेयर किया अपना पहला लुक [wpse_comments_template]
ED कोर्ट ने खारिज की पूजा सिंघल की याचिका, जानें मामला

Leave a Comment