
निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता को अग्रिम बेल देने से ED कोर्ट का इनकार

Ranchi : जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता की अग्रिम जमानत पर रांची ED की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 22 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज शनिवार को कोर्ट ने वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दोनों की याचिका को खारिज कर दी. ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया.