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निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता को अग्रिम बेल देने से ED कोर्ट का इनकार

Ranchi : जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता की अग्रिम जमानत पर रांची ED की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 22 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज शनिवार को कोर्ट ने वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दोनों की याचिका को खारिज कर दी. ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया.

22 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम को किया था गिरफ्तार

बता दें कि ईडी ने 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था. इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी थी. छापेमारी के दौरान ईडी ने लगभग डेढ़ करोड़ के जेवरात सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किये थे. इस केस में ईडी वीरेंद्र राम के रिश्तेदार आलोक रंजन को भी गिरफ्तार कर चुकी है.

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