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ईडी कोर्ट ने हेमंत का आग्रह ठुकराया, होटवार जेल में रखने की नहीं मिली अनुमति

  • अधिवक्ता और संबंधियों को रिमांड अवधि में आधे घंटे तक मिलने की दी है अनुमति
  • हेमंत सोरेन की याचिका पर हाइकोर्ट में पांच फरवरी को होगी सुनवाई
Ranchi : ईडी कोर्ट ने पूर्व सीएम के आग्रह को ठुकरा दिया है. उन्हें होटवार जेल में रखने की अनुमति नहीं दी है. हेमंत सोरेन ने पूछताछ के बाद रात में होटवार जेल में रखने का आग्रह किया था. अब रिमांड की अवधि में हेमंत सोरेन की पूरी कस्टडी ईडी की रहेगी. बताते चलें कि हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से पूछताछ के बाद रात में होटवार जेल में रखने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया. अदालत ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता, संबंधी एवं पत्नी को रिमांड अवधि में आधे घंटे मिलने की अनुमति दी है. वहीं ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली हेमंत सोरेन की याचिका पर पांच फरवरी को सुनवाई निर्धारित की है. इसे भी पढ़ें : ED">https://lagatar.in/ed-arrested-bhanu-a-light-employee-of-badgai-hemant-and-bhanu-may-be-interrogated-face-to-face/">ED

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