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अभिषेक बनर्जी को टीचर भर्ती घोटाले में ED का नोटिस,जाली हस्ताक्षर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में गुहार

अभिषेक बनर्जी के वकील शीर्षान्या बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट से उस नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया, जो सीआईडी ने जारी की है. जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने  की अनुमति दी. सुनवाई 5 जून को हो सकती है.
 

Kolkata :  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में समन दिया है. ईडी ने अभिषेक बनर्जी के आवास पर जाकर समन दिया है.

 

 

ईडी ने उन्हें 15 जून को तलब किया है. खबर है कि जांच एजेंसी उनसे प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित गड़बड़ियों और अवैध लेनदेन को लेकर पूछताछ करेगी. बता दें कि श्री बनर्जी लंबे समय से विभिन्न घोटालों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं 

 

एक और खबर है कि अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी द्वारा जाली हस्ताक्षर मामले में जारी नोटिस को चुनौती देने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में गुहार लगाई है.

 

अभिषेक बनर्जी के वकील शीर्षान्या बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट से उस नोटिस को रद्द करने का अनुरोध किया, जो सीआईडी ने जारी की है. जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने  की अनुमति दी. सुनवाई 5 जून को हो सकती है.

 

दरअसल विधानसभा में कथित हस्ताक्षर जालसाजी कांड से जुड़े मामले में सीआईडी के अधिकारी 30 मई को अभिषेक के कालीघाट रोड स्थित घर पर गये थे.  

 

अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस देकर  1 जून को भबानी भवन में सीआईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा था. हालांकि सोनारपुर में उन पर हमला होने की बात कह कर वे सीआईडी कार्यालय नहीं गये.

 

साथ ही अभिषेक ने पत्र लिख कर 15 दिन का समय मांगा. लेकिन, सीआईडी ने सात दिन का समय देते हुए 8 जून को पेश होने का निर्देश दिया. अब अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीआईडी के इस नए समन नोटिस को कैंसल करने की मांग की है. 
 
 

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